RBI ने लगाया कॉरपोरेशन बैंक पर 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन के लिए कॉर्पोरेशन बैंक पर 1.50 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है
. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पढ़ी गई धारा 47 A (1) (C) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है. 

यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता के उच्चारण करने पर उद्दिष्ट नहीं है.

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