राज्यसभा ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 प्रतिशत कोटा को मंजूरी दी

लोकसभा के एक दिन बाद, 9 जनवरी, 2019 को राज्यसभा ने नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों के लिए सामान्य श्रेणी के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए संविधान (एक सौ और चौथा संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया। बिल को 165 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जबकि सात सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। निचले सदन में बिल को 323 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रस्तावित कानून से लाभान्वित होने वाली प्रमुख जातियां ब्राह्मण, राजपूत (ठाकुर), जाट, मराठा, भूमिहार, कई व्यापारिक जातियां, कापू और अन्य उच्च जातियों में कम्मा हैं। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है, जो एक खंड को जोड़कर राज्यों को "नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान" करने की अनुमति देता है।

Comments

Popular posts from this blog

दस बैंकों का विलय: 1 अप्रैल से लागू हो रहा है मेगा बैंक मर्जर

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मनाया गया 'फगली' फेस्टिवल

प्रसिद्ध लेखक आनंद को मिलेगा 2019 का 27वां एज़ुथचन पुरस्करम